LATEST NEWS: अहमदाबाद विमान दुर्घटना में मारे गए यात्रियों को कितना मुआवजा दिया जाएगा? या नहीं



हमदाबाद: अहमदाबाद में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जिसके कारण कई लोगों की जान खतरे में है। एयर इंडिया का विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था और कुछ ही पलों में यह हादसे की ओर बढ़ गया। इस विमान में कुल 242 लोग सवार थे और गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी समेत कई प्रमुख लोग भी इस विमान में बैठे थे।इस दूर घटना में अब तक मरने वालों की संख्या 133 तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने घटनास्थल पर आकर दुख जताया है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां आकर बचाव अभियान और घायलों को उनके परिजनों से मिलाने के साथ ही उपचार मुहैया कराने के आदेश दिए हैं। इस विमान में घायल हुए सभी यात्रियों को कौन मुआवजा देगा और मृतकों को कौन मुआवजा देगा?

अगर यात्री या उनके परिजन कोर्ट जाते हैं तो एयरलाइंस को इस हादसे के लिए बीमा या मुआवजा देना होगा। अगर उनके परिजन कोर्ट जाते हैं तो उन्हें मुआवजा राशि मिलेगी और वह भी अलग से दी जा सकती है।हर देश के एयरलाइंस मंत्रालय ने 1999 को सब यात्री के लिए यह कानून बनाया है। इस नियम के अनुसार, अगर उड़ान के दौरान किसी यात्री की मृत्यु हो जाती है या वह घायल हो जाता है, तो नियम के अनुसार अधिकतम 1.5 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाना है। मृतक व्यक्ति को 1.5 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलने की संभावना है।

एयरलाइंस का कानूनी मुआवजा बढ़ जाएगा

अगर कोई कारण वाश एयरलाइंस यात्रियों को मुआवजा देने में देरी करती है, तो वहां उनकी राशि बढ़ जाएगी और एयरलाइंस को देरी से आई राशि का भुगतान करना होगा।

हम यात्री बीमा कब करवाते हैं

जब हम एयरपोर्ट पर जाकर अपनी टिकट बुक करते हैं, तो उसमें बीमा राशि भी शामिल होती है। यह संबंधित एयरलाइंस और विभिन्न बीमा कंपनियों के साथ एक समझौता होता है। इसके लिए अगर विमान में किसी यात्री को कुछ हो जाता है, तो उसे मुआवजा देने की पूरी जिम्मेदारी एयरलाइंस की होती है।अगर किसी यात्री की मृत्यु हो जाती है, तो वे 25 से 1 लाख रुपए का भुगतान करते हैं और घायल व्यक्ति को 5 से 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है और उनके अस्पताल का खर्च भी दिया जाता है।

Post a Comment

0 Comments